मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना

मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना

मध्यप्रदेश शासन नगरी विकास और आवास विभाग मंत्रालय भोपाल दिनांक 9 फरवरी 2019 क्रमांक एफ 10-8/2019 प्रदेश के शहरी क्षेत्रों निवासरत 21 से 30 वर्ष की आयु वर्ग के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण प्रदान किए जाने और जीवन यापन की तत्कालिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए वर्ष में एक निर्धारित अवधि तक इन युवाओं को सार्थक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाने हेतु राज्य शासन द्वारा मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना प्रारंभ किए जाने का निर्णय लिया गया है।

– मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना का उद्देश्य तथा पात्रता

इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के नगरीय निकायों में निवासरत 21 से 30 वर्ष की आयु के वर्ग के बेरोजगार युवाओं को 1 वर्ष में सो दिवस का रोजगार उपलब्ध कराया जाना है तथा उनकी रुचि अनुसार ऐसे क्षेत्र में कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है जिससे भविष्य में उन्हें स्थाई रोजगार प्राप्त हो सके योजना में पात्रता हेतु परिवार की समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय ₹2 लाख से कम होनी चाहिए।

– योजना का स्वरूप तथा क्रियान्वयन योजना के अंतर्गत पात्र युवाओं को 1 वर्ष में 100 दिन के लिए ₹4000 प्रति माह स्टाइपेंड पर नगरी निकायों में स्थाई रोजगार प्रदान किया जाएगा।

– योजना के क्रियान्वयन लिए संबंधित नगरीय निकाय नगर पालिका और नगर परिषद नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेंगे

– नगरीय क्रियाओं में पंजीयन में दौरान प्रत्येक पात्र युवा से तीन तरह के विकल्प के लिए जाएंगे

– रोजगार प्राप्त करने और प्रशिक्षण लेने हेतु वांछित नगरीय निकाय का विकल्प

– नगरीय निकाय द्वारा चिन्हित कार्यों में से 3 कार्यों हेतु विकल्प जैसे संपत्ति कर की वसूली जल कर की वसूली संपत्ति कर हेतु सर्वे स्वच्छता के लिए किए गए क्षेत्र में अस्वस्थ क्षेत्र का चिन्हांकन।कौशल प्रशिक्षण हेतु नगरीय निकाय से संबंधित कौशल विकास केंद्र सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा दिए जाने वाले प्रशिक्षण की सूची में से 3 विकल्पों का चयन अगर किसी प्रशिक्षण केंद्र में 3 से कम क्षेत्र में प्रशिक्षण दिया जा रहा है तो उपलब्ध प्रशिक्षण में प्राथमिकता पंजीयन करने वाले युवा को अंकित करनी होगी। पात्र युवक युवती को जो कार्य सौंपा जाएगा प्रथम 10 दिवस में निकाय द्वारा उस कार्य को सुचारु रुप से करने हेतु प्रशिक्षण दिया जाएगा तथा अगले 90 दिवस में युवक युवती द्वारा कार्य संपादित किया जाएगा। इन 90 दिवस में पंजीकृत युवा कौशल विकास प्रशिक्षण और नगरीय निकाय में रोजगार दोनों साथ साथ करेगा। नगरीय निकाय  के अलावा प्रातः कालीन अथवा सायंकालीन के घण्टो में युवा द्वारा चयनित क्षेत्र में कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।जिस के लिए नोडल विभाग द्वारा कौशल विकास विभाग होगा ।

प्रत्येक माह के अंत में युवक युवती के बैंक खाते से भुगतान किया जाएगा। कौशल विकास प्रशिक्षण में युवक युवती की उपस्थिति 70% और नगरीय निकाय के कार्य में 30% होना अनिवार्य है वर्तमान में मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना के अंतर्गत  600 प्रशिक्षण केंद्र संचालित है ।378 नगरीय निकायों में से केवल 144 नगरीय निकायों में ही प्रशिक्षण केंद्र संचालित है जिन नगरीय निकायों में वर्तमान में प्रशिक्षण केंद्र नहीं है उनमें निजी प्रशिक्षण प्रदाताओं को आरएफपी जारी कर पारदर्शी प्रक्रिया द्वारा चयन करने की कार्यवाही कौशल विकास विभाग कर रहा है ।

नगरीय निकाय द्वारा युवा कौशल प्रशिक्षण केंद्र ट्रेनिंग सर्विस प्रोवाइडर से सांमनजस्य रखते हुए कार्यक्रम के बैच तैयार करने होंगे तथा प्रशिक्षण और नगरीय निकाय के कार्य के समय का निर्धारण करना होगा।

 योजना के क्रियान्वयन हेतु प्रसिद्ध प्रशासनिक व्यवस्था योजना से संबंधित नीतिगत निर्णय लेने तथा विस्तृत प्रावधानों को बंधित करने और संशोधित करने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में नियमों उच्च स्तरीय परिचालन समिति का गठन किया जा रहा है ।

मुख्य सचिव -अध्यक्ष

अपर मुख्य सचिव पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग -सदस्य

प्रमुख सचिव वित्त विभाग -सदस्य

मुख्यमंत्री जी के प्रमुख सचिव- सदस्य

प्रमुख सचिव नगरीय विकास और आवास विभाग -सदस्य

प्रमुख सचिव तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास विभाग- सदस्य

आयुक्त नगरीय प्रशासन और विकास संचनालय- सदस्य

सचिव जिले के नगरी निकाय के वार्ड में जिला कलेक्टर द्वारा एक निगरानी समिति प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से गठित की जाएगी। जिसमें 3 सदस्य होंगे युवा स्वाभिमान योजना के तहत बोर्ड का हितग्राही युवा स्वाभिमान योजना के तहत प्रभारी मंत्री जी वार्ड से दो सक्रिय नागरिक प्रत्येक वार्ड की निगरानी समिति के 3 सदस्यों को जिला कलेक्टर द्वारा एक परिचय पत्र जारी किया जाएगा। जिसमें होने वाले वाले खर्चो का वहन संबंधित नगरीय निकाय करेगा। जिला कलेक्टर इस योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए व्यवस्थित रूप से जिम्मेदार होंगे तथा समय समय पर नगरीय निकाय और ट्रेनिंग कौशल विकास केंद्रों ट्रेनिंग सर्विस प्रोवाइडर की बैठक लेकर योजना का सफल क्रियान्वयन करवाएंगे। सभी नगरीय निकाय के आयुक्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी युवा स्वाभिमान योजना के अंतर्गत नोडल अधिकारी नियुक्त करेंगे जो युवा स्वाभिमान योजना के संचालन और समस्त गतिविधियों के लिए जिम्मेदार होंगे ।इस योजना के क्रियान्वयन में अगर किसी गतिविधि के लिए जैसे उपस्थिति हेतु आई-टी आधारित मशीन की आवश्यकता पड़ती है तो सबंधित नगरीय निकाय स्वयंके व्यय उसे नियम का पालन करते हुए आउटसोर्स के माध्यम से प्राप्त कर सकेंगे।

योजना हेतु वित्तीय व्यवस्था योजना के व्यय का 90% हिस्सा राज्य शासन द्वारा बजट में प्रावधान किया जाएगा तथा शेष 10% संबंधित नगरीय निकाय अपनी आय के स्रोतों से वहन करेंगे सभी नगरीय निकाय पात्र युवक के पंजीयन हेतु map-it द्वारा तैयार किए गए पोर्टल www.yuvaswabhimaan.mp.gov.inपर लॉग ऑन कर सकते हैं इस हेतु एक मोबाइल एप भी मैप आईटी द्वारा तैयार किया जा रहा है जिस के संबंध में शीघ्र ही अवगत कराया जाएगा । मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना


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