MP High Court सिविल न्यायाधीश वर्ग 2 संपूर्ण जानकारी हिंदी में

-सिविल न्यायाधीश वर्ग 2 प्रवेश परीक्षा

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  • -आवेदन प्रारंभ करने की तिथि – 22 सितंबर 2020 मंगलवार दोपहर 12:00 बजे से 
  • -आवेदन करने की अंतिम तिथि – 5 नवंबर 2020 गुरुवार रात्रि 11:55 बजे तक 
  • -आवेदन में त्रुटि सुधार हेतु प्रारंभ तिथि – 10 नवंबर 2020 मंगलवार दोपहर 12:00 बजे से 
  • -आवेदन में त्रुटि सुधार हेतु अंतिम तिथि – 12 नवंबर 2020 गुरुवार रात्रि 11:55 बजे तक
  • – ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा की तिथि – बाद में अधिसूचित की जाएगी 
  • -मुख्य परीक्षा की तिथि – बाद में अधिसूचित की जाएगी।


-सिविल न्यायाधीश वर्ग 2 (प्रवेश स्तर सीधी भर्ती) के रिक्त पदों हेतु MPHC की वेबसाइट
www.mphc.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं।

ऑनलाइन आवेदन भरने की निर्देशविधि नीचे दी गई है। कृपया आवेदक आवेदन पत्र भरने से पहले सावधानीपूर्वक निर्देशों को पढ़ लें यह विज्ञापन निर्देश सहित उच्च न्यायालय की वेबसाइट www.mphc.gov.in पर उपलब्ध है ।


-पोर्टल शुल्क सहित परीक्षा शुल्क-

अनारक्षित वर्ग तथा मध्य प्रदेश राज्य के बाहर के निवासी सभी आवेदक के लिए ₹ 722.16 सेवा प्रदाता का शुल्क तथा 400 परीक्षा शुल्क अर्थात ₹722.16+400=1122.16  तथा मध्य प्रदेश राज्य के निवासी आरक्षित वर्ग/ समस्त दिव्यांग आवेदकों के लिए केवल  सेवा प्रदाता का शुल्क ₹722.16 देय होगा।


-नोट

  1. ऐसे अभ्यर्थी जो कि मध्य प्रदेश राज्य की मूल निवासी नहीं है उन्हें संपूर्ण चयन प्रक्रिया में अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी माना जाएगा और तदनुसार उन्हें परीक्षा शुल्क भी देना होगा
  2. ऊपर वर्णित शुल्क परिवर्तन के अधीन है और परिस्थितियों में परिवर्तन होने पर अभ्यर्थी को परिवर्तित शुल्क का भुगतान करना होगा तथा शुल्क परिवर्तन के संबंध में आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।
  3. अभ्यर्थी का आवेदन जमा तभी माना जाएगा जब निर्धारित शुल्क का ट्रांजैक्शन सफलतापूर्वक हो चुका है।
    – यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी की परीक्षा हेतु आवेदन और शुल्क निर्धारित तिथि और समय के पूर्व जमा हो चुका है।बैंकिंग
    , ऑनलाइन ट्रांजैक्शन व अन्य किसी कारणवश यदि अभ्यर्थी आवेदन शुल्क निर्धारित अवधि के पूर्व जमा नहीं हो पाते हैं तो इससे सबन्धित आवेदनों पर विचार नहीं करते हुए उन्हें स्वयं निरस्त माना जाएगा।


-खंड – “अ”

एक – रिक्त पद

भारतीय नागरिक और भारत शासन द्वारा माननीय अन्य श्रेणी के उम्मीदवारों से मध्यप्रदेश शासन विधि और विधाई कार्य विभाग के अंतर्गत रिक्त कुल 252 (192+60* (Backlog from previous years)) सिविल न्यायाधीश प्रवेश स्तर के अस्थाई पदों के लिए निर्धारित प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। यह श्रेणी वार निम्नानुसार है –

  • (अ)अनारक्षित -96+6*
  • (ब) अन्य पिछड़ा वर्ग -27+2*
  • (स)अनुसूचित जाति -31+2*
  • (द)अनुसूचित जनजाति -38+48**+2

(*=Backlog PH post & ** =Backlog posts)


उपरोक्त पदों (192) में से स्थाई दिव्यांग अभ्यार्थियों को “द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016” की नियम 34 में वर्णित प्रावधान के अंतर्गत आरक्षण कुल रिक्तियों का 4% तक सीमित रहेगा, जिनका चयन दिव्यांगों की मेरिट क्रमानुसार किया जाएगा अर्थात जिस वर्ग का दिव्यांग आवेदक मेरिट क्रम में चयनित होगा उसकी पूर्ति उसी वर्ग के लिए स्वीकृत पदों में से की जाएगी अर्थात (आरक्षण रोस्टर से मुक्त होगा)।
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 दो

(1) मध्यप्रदेश राज्य के बाहर के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदक आवेदन पत्र में अपनी श्रेणी अनारक्षित भरें। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पद केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित हैं।


(2) केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासी जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं वे आवेदन पत्र में तदनुसार अपनी श्रेणी अंकित करें। 
(3) अन्य पिछड़ा वर्ग की श्रेणी का लाभ उन्हीं आवेदकों को प्राप्त होगा जो क्रीमी लेयर के अंतर्गत नहीं आते हो।


तीन-

(अ) चयनित आवेदकों की नियुक्ति 2 वर्ष की परिवीक्षा अवधी पर की जाएगी

(ब) किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का सूचना पत्र देने पर सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं

(स) चयनित आवेदक को अधिकृत मेडिकल बोर्ड से निर्धारित शुल्क अदा कर मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट पेश करना होगा।


चार-

पदों की संख्या परिवर्तनीय रहेगी। पदों की संख्या को चयन प्रक्रिया के दौरान और अंतिम चयन सूची जारी होने तक, किसी भी स्तर पर कम या ज्यादा किया जा सकता है। अंतिम चयन के पूर्व किसी भी चरण में ऐसे रिक्तियां इस विज्ञापन के अंतर्गत शुद्धि पत्र द्वारा प्रकाशित की जाएगी परंतु ऐसे अतिरिक्त पदों के लिए प्रथक से आवेदन पत्र आमंत्रित नहीं किए जाएंगे तथा इस विज्ञापन में निर्धारित अंतिम तिथि तक प्राप्त आवेदन पत्रों के आवेदन पत्र रहेंगे।


– पांच

पद का विवरण – सिविल न्यायाधीश वर्ग 2 प्रवेश स्तर

(क) श्रेणी – राजपत्रित द्वितीय श्रेणी 

(ख) वेतनमान – ₹27700-770-33090-920-49450-1080-44770 और प्रचलित दर अनुसार महंगाई भत्ता और अन्य भत्ते।


छह-

आवश्यक अर्हता (Qualification) कोई भी व्यक्ति सिविल न्यायाधीश वर्ग के लिए तभी अहर्ता होगा जब कि वह 

  • -भारत का नागरिक हो।
  • -मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि स्नातक की उपाधि आवेदन करने की अंतिम तिथि तक प्राप्त कर ली हो और उसका अंतिम परीक्षा परिणाम घोषित हो चुका है और उनके पास आवश्यक दस्तावेज उस दिन को मौजूद हो।
  • – वह अच्छा चरित्र रखता हो तथा अच्छे स्वास्थ्य वाला हो तो तथा किसी भी ऐसे शारीरिक कमी वाला ना हो जो उसे ऐसी नियुक्ति के लिए अनुपयुक्त करता हो।
  • – आयु सीमा 1 जनवरी 2020 को 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर लिए हो किंतु 35 वर्ष की आयु पूर्ण ना की हो । mp high court civil judge exam all information syllabus in hindi


-उच्चतम आयु सीमा में छूट

(क) मध्य प्रदेश के मूल निवासी जो कि मध्य प्रदेश के लिए अधिसूचित अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन जाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं, उन्हें उच्चतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दी जाएगी।

(ख) मध्य प्रदेश शासन के समस्त श्रेणी के स्थाई या अस्थाई शासकीय कर्मचारियों के लिए उच्चतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दी जाएगी।

(ग) दिव्यांग आवेदक को भी उच्चतम आयु समय सीमा में 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। उच्चतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिव्यांग आवेदक को आवेदन करने की तिथि को 40% या अधिक की दिव्यांगता होने पर ही प्राप्त होगा।


– नोट

  1. ऐसे सभी आवेदक जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी नहीं हैं, उन्हें अनारक्षित श्रेणी में ही माना जाएगा और आवेदन पत्र में अनारक्षित ही भरें और उसी अनुसार परीक्षा शुल्क देय होगा और उन्हें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी का कोई लाभ नहीं मिलेगा।
  2. उच्चतम आयु सीमा में छूट का लाभ आवेदक द्वारा संबंधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही दिया जाएगा।
  3. यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि वह आवेदित पत्र के लिए निर्धारित समस्त अर्हता और शर्तों को आवेदन करने की अंतिम तिथि तक पूरा करें। अतः आवश्यक अर्हता आवेदक ही आवेदन करें। आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद प्राप्त किसी भी अर्हता को विज्ञापित पद के लिए मान्य नहीं किया जाएगा। परीक्षा में प्रवेश देने अथवा साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि आवेदक को अर्ह मान लिया गया है।  चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के लिए अनर्ह पाए जाने पर उसका आवेदन पत्र, बिना पूर्व सूचना के, निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त कर दी जाएगी तथा इस संबंध में आवेदन/अभ्यावेदन निरस्त कर दिए जाएंगे।
  4. यदि किसी अभ्यर्थी ने अपनी योग्यता, जन्मतिथि, अर्हता अथवा आरक्षण से संबंधित या अन्य कोई जानकारी जो परीक्षा या चयन प्रक्रिया के दौरान किसी भी समय ऑनलाइन आवेदन या आवेदन पत्र या दस्तावेज में चाही गई है, से संबंधित गलत जानकारी दी है तो किसी भी समय उसे संज्ञान में आने पर तत्काल उसकी  अभ्यर्थिता बिना कोई कारण बताए निरस्त कर दी जाएगी और उसे परीक्षा के आगे किस चरण में भाग लेने का अधिकार नहीं रहेगा। mp high court civil judge exam all information syllabus in hindi

-सात

अनर्हताएं- निम्नलिखित मामलों में उल्लंघन करने वाले आवेदकों का अभियोजन किया जा सकेगा और या चयन के लिए उसकी उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी और/ या उसे या तो स्थाई रूप से या विशिष्ट अवधि के लिए भी वर्जित कर दिया जाएगा।

  1. यदि किसी अभ्यर्थी या अभ्यर्थियों के द्वारा स्वयं के चयन हेतु समस्त भर्ती प्रक्रिया में किसी भी तरीके से समर्थन प्राप्त किया हो या इसके लिए प्रयास किया हो या 
  2. -प्रतिरूपण किया हो या कराया हो या
  3. कूटरचित दस्तावेज या ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं जिनमें फेरबदल किया गया हो या 
  4. चयन की किसी भी स्तर पर परीक्षा हेतु दिए गए किसी भी आवेदन/प्रपत्र/दस्तावेज में, असत्य जानकारी दी हो या छिपाही हो
  5. परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए कोई अन्य अनियमित या अनुचित साधन अपनाया हो
  6. परीक्षा कक्ष में अनुचित साधनों का उपयोग किया हो या करने का प्रयास किया हो
  7. परीक्षा संचालन में या साक्षात्कार में लगे कर्मचारी/अधिकारियों को परेशान किया हो या धमकाया  हो या किसी तरीके से दुर्व्यवहार किया हो।
  8. आवेदकों को प्रवेश पत्र में दिए गए निर्देशों या अन्य अनुदेशों (पहचान चिन्ह अंकित करने से अनुदेशों को छोड़कर) परीक्षा संचालन में लगे हो केंद्र पर्यवेक्षक या अन्य कर्मचारी द्वारा मौखिक रूप से दी गई हिदायत ए भी शामिल हैं का उल्लंघन किया हो।
  9. मध्यप्रदेश सिविल सेवा नियम 1961 के नियम 6 के अनुसार नियुक्ति के लिए उम्मीदवार अपात्र होगा जो निम्न में से कोई हो:-

(अ) -पुरुष उम्मीदवार जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हो। इसी प्रकार महिला उम्मीदवार जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो। ऐसे मामले में शासन ही अन्यथा निर्णय ले सकता है अर्थात यदि शासन का इस बात से समाधान हो जाए की ऐसा करने का पर्याप्त कारण है तो वह इस प्रतिबंध से छूट दे सकता है।

(ब) -जो शारीरिक और मानसिक रुप से स्वस्थ नहीं पाया जाए।

(स) -जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का दोषी ठहराया गया है।

(द) -जिसकी दो से अधिक संतान है, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हुआ हो यदि एक संतान के जीवित रहते आगामी प्रसव में दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है ।

-आठ

1 ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के निर्देश और विधि- कृपया आवेदन पत्र भरने से पहले सावधानीपूर्वक निर्देशों को पढ़ लें आप निर्देश विज्ञापन मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट www.mphc.giv.in से डाउनलोड कर सकते हैं।

2 – ऑनलाइन आवेदन पत्र दिनांक 5 नवंबर 2020 रात्रि 11:55 बजे तक भरे जा सकते हैं।

– ऑनलाइन आवेदन भरने से सबंधित जानकारी है

आवेदक स्वयं अपना ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं।

आवेदक पत्र मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की वेबसाइट www.mphc.gov.in पर ऑनलाइन उपलब्ध है, अभ्यर्थी को वेबसाइट में जाकर “रिक्रूटमेंट रिजल्ट” की बटन में क्लिक करना होगा, “Click Here – Online Application Form/Admit Cards” क्लिक करने के पश्चात 4 लिंक उपलब्ध होंगे जो कि निम्न अनुसार है

  • 1- एडवर्टाइजमेंट
  • 2- रजिस्ट्रेशन 
  • 3-एप्लीकेशन 
  • 4-एडिट एप्लीकेशन

एडवर्टाइजमेंट लिंक पर क्लिक कर विज्ञापन के पूरे निर्देशों को ध्यान से पढ़ ले, उसके पश्चात रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक कर चाही गई जानकारी को दर्ज करें, जिससे अभ्यर्थी द्वारा दिए गए मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी में यूजर आईडी और पासवर्ड भेजा जाएगा, जिसके द्वारा अभ्यर्थी एप्लीकेशन लिंक में क्लिक कर अपना आवेदन फॉर्म भरकर अपनी फोटो अपलोड कर सकेंगे। पूरे फॉर्म को भरने के बाद अभ्यर्थी को सबमिट बटन क्लिक कर सकेंगे।

उक्त प्रक्रिया पूरी होने के बाद अभ्यर्थी डेबिट कार्ड अथवा इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से आवेदन शुल्क का भुगतान कर सकेंगे निर्धारित शुल्क का भुगतान होने के पश्चात अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र का प्रिंट आउट प्रिंट बटन पर क्लिक कर प्राप्त कर लें प्रिंट को परीक्षा की अन्य प्रक्रियाओं के लिए अपने पास सुरक्षित रखें। mp high court civil judge exam all information syllabus in hindi

-नोट :- कृपया विज्ञापन को सावधानीपूर्वक पढ़ें और यदि आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने में कोई समस्या आती है, तो दूरभाष नंबर (022 6130 6771) पर तत्काल संपर्क करें ।

-जानकारी की शुद्धता और सत्यता का पूरा उत्तरदायित्व आवेदक का होगा असत्य या गलत जानकारी ऑनलाइन आवेदन में देने पर संबंधित आवेदक की अभ्यार्थीता निरस्त की जा सकेगी परीक्षा शुल्क का भुगतान आवेदक को दिनांक 5 नवंबर 2020 को रात्रि 11:55 बजे तक करना अनिवार्य है पेमेंट के अभाव में आवेदन स्वयं निरस्त हो जाएगा।

– ऐसे आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे जिन्हें ऑनलाइन भरने के बाद प्रिंट लेकर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के पास डाक या किसी अन्य माध्यम से भेजा जाएगा परीक्षा शुल्क के लिए किसी भी प्रकार का बैंक ड्राफ्ट भी स्वीकार नहीं होगा ऐसा करने पर इन्हें मान्य ना करते हुए निरस्त कर दिया जाएगा उसकी जिम्मेदारी आवेदक की ही मानी जाएगी।


-खंड – “ब”

परीक्षा की योजना :-

यह परीक्षा तीन चरणों में होगी-

  1. ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा
  2. मुख्य परीक्षा 
  3. साक्षात्कार।

-ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा 150 अंक

प्रथम चरण में ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी जो कि मुख्य परीक्षा के लिए आवेदकों की संख्या को सीमित करने के लिए केवल अनुवीक्षण परीक्षा होगी प्रारंभिक परीक्षा के प्राप्त अंकों को अंतिम चयन में नहीं जोड़ा जाएगा।


-एक ऑनलाइन प्रारम्भिक परीक्षा का दिनांक समय और केंद्र :-

प्रारंभिक परीक्षा ऑनलाइन सेवा प्रदाता के द्वारा अपने पोर्टल वेबसाइट के माध्यम से एक या एक से अधिक दिवसों में एक या एक से अधिक पाली (Shift) में ली जाएगी। परीक्षा की पाली, दिनांक, समय और जिले बाद में अधिसूचित किए जाएंगे। एक से अधिक पाली में परीक्षा होने पर प्रत्येक शिफ्ट के प्रश्न पत्र के सेट अलग-अलग होंगे। किसी भी सेट के संबंध में परीक्षार्थियों को कोई आपत्ति करने का अधिकार नहीं होगा। परीक्षा केंद्र विभिन्न जिला मुख्यालय के शैक्षणिक संस्थान होंगे। परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र की जिले के चयन का विकल्प दिया जाएगा परंतु परीक्षा केंद्र और जिले तथा परीक्षा पाली के बारे में अंतिम निर्णय ऑनलाइन सेवा प्रदाता का परीक्षार्थियों की संख्या को देखते हुए होगा। इस संबंध में किसी भी अभ्यर्थी को कोई आपत्ति करने का अधिकार नहीं होगा। परीक्षा केंद्र के संभावित जिला जबलपुर ,भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, सागर,सतना उज्जैन आदि होंगे। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद परीक्षार्थियों की संख्या को देखते हुए, परीक्षा केंद्र और परीक्षा जिले कम या अधिक ऑनलाइन सेवा प्रदाता द्वारा किए जा सकेंगे। परीक्षाकेंद्र व परीक्षा जिले के आवंटन संबंधी जन ऑनलाइन सेवा प्रदाता का निर्णय अंतिम होगा।


-दो प्रवेश पत्र प्रवेश पत्र मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा अपनी वेबसाइट पर जारी किया जाएगा, जिस का प्रिंट आउट स्वयं अभ्यर्थी को प्राप्त करना होगा। प्रवेश पत्र का प्रिंट आउट मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की वेबसाइट के माध्यम से अपना आवेदन क्रमांक और जन्मतिथि  डालकर प्राप्त किया जा सकेगा। प्रिंट आउट की सुविधा ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा की तिथि के लगभग 7 दिन पूर्व उपलब्ध होगी इसका कोई शुल्क नहीं होगा।


तीन- ऑनलाइन परीक्षा का पाठ्यक्रम Syllabus – Online Preliminary Exam – Madhya Pradesh Civil Judge Exam 

ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा का विस्तृत पाठ्यक्रम निर्धारित अंको सहित निम्नानुसार अनुसार है 


1.भारत का संविधान       प्रश्न- 10 अंक -10 

2-सिविल प्रक्रिया संहिता -प्रश्न 15 -अंक 15 

3-संपत्ति अंतरण अधिनियम- प्रश्न 7 – अंक 7 

4.भारतीय संविदा अधिनियम- प्रश्न 8- अंक 8 

5.विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम- प्रश्न 6- अंक 6 

6.परिसीमा अधिनियम- प्रश्न 4- अंक 4 

7.मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम – प्रश्न 5- अंक 5 

8.मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता- प्रश्न 5- अंक 5 

9.भारतीय साक्ष्य अधिनियम- प्रश्न 15- अंक 15 

10.भारतीय दंड संहिता – प्रश्न 15- अंक 15 

11.दंड प्रक्रिया संहिता- प्रश्न 15- अंक 15 

12.नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट – कुल प्रश्न 5- अंक 5 

13.सामान्य ज्ञान- प्रश्न 20- अंक 20

14. कंप्यूटर ज्ञान – प्रश्न 10 – अंक 10 

15.अंग्रेजी ज्ञान – प्रश्न 10 – अंक 10 

कुल – कुल प्रश्न 150 कुल अंक 150 

Syllabus – Online Preliminary Exam – Madhya Pradesh Civil Judge Exam 

  • Constitution of India – 10 questions
  • Code of Civil Procedure, 1908 – 15 questions
  • Transfer of Property Act, 1882 – 7 questions
  • Indian Contract Act, 1872 – 8 questions
  • Specific Relief Act, 1963 – 6 questions
  • Limitation Act, 1963 – 4 questions
  • MP Accommodation Control Act, 1961 – 5 questions
  • MP Land Revenue Code, 1959 – 5 questions
  • Indian Evidence Act, 1872 – 15 questions
  • Indian Penal Code, 1861 – 15 questions
  • Code of Criminal Procedure, 1973 – 15 questions
  • Negotiable Instruments Act, 1881 – 5 questions
  • General Knowledge – 20 questions
  • Computer Knowledge – 10 questions
  • English Knowledge – 10 questions


-चार ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा प्रक्रिया

1.ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा निर्धारित परीक्षा केंद्रों में आवश्यकता अनुसार एक या एक से अधिक पाली में आयोजित की जाएगी ऑनलाइन परीक्षा हेतु 150 प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार की पूछे जाएंगे जिसमें प्रत्येक प्रश्न के 4 संभावित विकल्प होंगे अभ्यार्थी प्रश्नों को किसी भी क्रम में हल कर सकेगा अर्थात किसी प्रश्न को हल ना करने की स्थिति में आगे बढ़ सकेगा और आवश्यकता पड़ने पर पिछले प्रश्न पर वापस जा सकेगा इस परीक्षा हेतु प्रश्न पत्र हल करने की समय सीमा 120 मिनटयानी 2 घंटे होगी इस परीक्षा में कोई निगेटिव मार्किंग सिस्टम नहीं रहेगा।


2.- Mock Test (मॉक टेस्ट) आवेदकों के लिए ऑनलाइन प्रश्नपत्र को हल करने की प्रक्रिया से अवगत कराने हेतु मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर मॉक टेस्ट परीक्षा अभ्यास की सुविधा उपलब्ध रहेगी और यह प्रक्रिया ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात शुरू हो जाएगी।

3.- आवेदक को परीक्षा तिथि प्रवेश पत्र के साथ एक मूल फोटो पहचान पत्र लाना होगा उसके पहचान के सत्यापन और बायोमैट्रिक रजिस्ट्रेशन अथवा फोटो खींचकर उसका मिलान परीक्षा फॉर्म में दिए गए फोटो से आने के बाद आवेदक होने की पुष्टि परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया जाएगा। मूल फोटो पहचान पत्र नहीं होने पर आवेदक को परीक्षा देने से वर्जित कर दिया जाएगा। पहचान पत्र की फोटो कॉपी मान्य नहीं होगी।
4.- प्रत्येक आवेदक को ऑनलाइन परीक्षा देने के लिए एक कंप्यूटर दिया जाएगा। परीक्षा शुरू करने के पहले आवेदक को यूजर आईडी के स्थान पर अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड जन्मतिथि डालनी होगी

5.- इसके पश्चात आवेदक को स्क्रीन पर एक प्रश्न और उसके चार संभावित उत्तर/विकल्प में से किसी उपयुक्त विकल्प को चुन कर उत्तर सेव करना है सेव करने के बाद उतर में सुधार या परिवर्तन नहीं होगा।

6.- ऑनलाइन परीक्षा के दौरान परीक्षार्थी के कंप्यूटर स्क्रीन पर उसका फोटो विवरण दिखेगा जिससे भी उसकी पहचान की जांच व पुष्टि पर्यवेक्षक द्वारा की जाएगी। mp high court civil judge exam all information syllabus in hindi


– पांच ऑनलाइन परीक्षा का मूल्यांकन और परिणाम

(1) परीक्षा होने के उपरांत  प्रस्तावित मॉडल उत्तर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर उपलब्ध होगा यदि कोई अभ्यर्थी प्रस्तावित मॉडल उत्तर के संदर्भ में कोई आपत्ति सुझाव करना चाहता है तो वह वेबसाइट पर प्रस्तावित मॉडल उत्तर के प्रकाशन के दिनांक से सात दिवस के भीतर स्वयं द्वारा लिखित स्वयं हस्ताक्षरित आवेदन डाकिया ई-मेल ([email protected]) द्वारा प्रिंसिपल रजिस्ट्रार मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर को संबोधित करते हुए अपने सुझाव जिस पर आधारित है उससे संबंधित दस्तावेज की प्रमाणित छायाप्रतियों के साथ प्रस्तुत कर सकता है।

ऐसा कोई अभ्यावेदन जो आवेदक स्वयं नही किया हो और जो कि बिना किसी दस्तावेज या सबूत के समय अवधि के पश्चात प्राप्त हुआ है विचारणीय नहीं होगा तथा बिना कारण बताए ऐसी आपत्ति निरस्त कर दिया जाएगा। 7 दिन के बाद प्राप्त कोई भी आपत्ति आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन परीक्षा के परिणामों की घोषणा के बाद की गई कोई आपत्ति चाहे वह किसी भी आधार पर की गई है बिना कारण बताए निरस्त कर दी जाएगी।

यदि प्रस्तावित आदर्श उतर कुंजी में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है तो प्रस्तावित आदर्श उत्तर कुंजी को अंतिम आदर्श मानते हुए और प्रस्तावित आदर्श उत्तर कुंजी के आधार पर परीक्षा परिणाम तैयार किया जाएगा।


(2) ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा का मूल्यांकन कंप्यूटर आधारित होगा। ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा में अधिकतम लगभग 10 गुना अभ्यार्थी श्रेणी वार मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन करने के लिए योग्य/ सफल घोषित किए, जाएंगे परंतु समान अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को भी शामिल किया जाएगा भले ही इस कारण उनकी संख्या 10 गुना से अधिक हो जाए परंतु यह भी की प्रारम्भिक प्रवेश परीक्षा में सामान्य वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 90 अंक और आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 82 अंक प्राप्त करना आवश्यक है।


(3) परीक्षा पूर्ण होने पर यथाशीघ्र ऑनलाइन सेवा प्रदाता द्वारा मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन करने के लिए योग्य/सफल पाए जाने वाले उम्मीदवारों की केटेगरी वाइज लिस्ट एमपी हाई कोर्ट की वेबसाइट पर इस सूचना के साथ अपलोड की जाएगी कि प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित हो चुका है आवेदक अपना परीक्षा परिणाम और प्राप्त अंक अपनी आईडी और पासवर्ड तथा उनके मोबाइल नंबर पर आया ओटीपी से लॉगिन कर देख सकता है।
(4) प्रारम्भिक परीक्षा का परिणाम घोषित होने से 3 माह की अवधि तक अपनी उत्तर पुस्तिका या उससे संबंधित जानकारी ऑनलाइन सेवा प्रदाता शुल्क अदा कर सूचना के अधिकार के अंतर्गत प्राप्त कर सकें। mp high court civil judge exam all information syllabus in hindi


छह – आवश्यक सूचना 

1.- आवेदक को अपने चुने हुए परीक्षा केंद्र पर परीक्षा शुरू होने के समय से 1 घंटा 30 मिनट पूर्व अथवा कोविड-19 के कारण कॉल लेटर में दिए समय पर उपस्थित होना आवश्यक है तथा इसके बाद परीक्षा केंद्र पर प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया जाएगा।

2.- आवेदक का बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन अथवा फोटो खींचकर उसका मिलान परीक्षा फॉर्म में किए गए फोटो से होने की बाद आवेदक होने की पुष्टि पर ही परीक्षा में बैठने दिया जाएगा।

3.- आवेदक द्वारा निर्धारित तिथि और समय पर परीक्षा केंद्र पर उपस्थित न होने पर आवेदक की अभयार्थिता निरस्त कर दी जाएगी या किसी भी स्थिति में दूसरी तिथि और समय परीक्षा हेतु नहीं दी जाएगी।

4.- परीक्षा केंद्र में किसी भी प्रकार का कैलकुलेटर, मोबाइल, रिकॉर्डिंग डिवाइस, अलार्म वॉच आदि यंत्र ले जाना वर्जित होगा। आवेदक अपने साथ सिर्फ मूल पहचान पत्र, प्रवेश पत्र, पेन, पेंसिल, फेस मास्क और सैनिटाइजर की छोटी शीसी ले जा सकेगा।

5.- परीक्षार्थी परीक्षा समाप्त होने के बाद निर्देशानुसार ही परीक्षा केंद्र से बाहर निकलेगा।
6.- अन्य आवश्यक निर्देश प्रवेश पत्र पर अंकित किए जाएंगे।

 -सात अनुचित साधन-

निम्न में से कोई भी क्रियाकलाप गतिविधि परीक्षार्थी द्वारा उपयोग में लाने पर उसे अनुचित साधन (Unfair Means) के अंतर्गत माना जाएगा तथा उल्लंघन करने वाले आवेदक का अभी योजन किया जा सकेगा / या चयन के लिए उसकी उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी या तो स्थाई रूप से या विशिष्ट अवधि के लिए उच्च न्यायालय द्वारा आयोजित किसी भी परीक्षा में शामिल होने से वर्जित कर दिया जाएगा :-

1.- परीक्षा कक्षा में अन्य परीक्षार्थी से किसी भी प्रकार का संपर्क/ नक़ल करना 

2.- अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलाना या परीक्षार्थी के स्थान पर अन्य कोई व्यक्ति उपस्थित होना।

3.- परीक्षा कक्ष में अपनी पास किसी भी प्रकार की प्रतिबंधित सामग्री रखना।

4.- परीक्षा के दौरान चिल्लाना बोलना इशारे करना और अन्य प्रकार से संपर्क साधना।

5.- सक्षम अधिकारी के निर्देशों की अवहेलना या उनके निर्देशों का पालन न करना।

6.- परीक्षा कार्य में लगे कर्मचारी अधिकारी को परेशान करना धमकाना शारीरिक चोट पहुंचाना, परीक्षा भवन के किसी भी वस्तु संपत्ति यंत्र कंप्यूटर आदि को किसी तरह क्षति पहुंचाना।
 

MP High Court सिविल न्यायाधीश वर्ग 2 मुख्य परीक्षा इस की चर्चा अब हम अगले अंक में करेंगे तो बने रहिये UPSC IAS GURU के साथ mp high court civil judge exam all information syllabus in hindi

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